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बिहार में निर्वाचन: चुनाव आयोग की मतदाता सूची निरीक्षण पर विवाद क्यों?

Special Intensive Revision- Bihar Elections

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (नवंबर 2025) से पहले राज्य की मतदाता सूची का विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ किया है। पिछले दो दशकों में हुए शहरीकरण, आंतरिक प्रवासन, और फर्जी मतदाता नामों की शिकायतों की पृष्ठभूमि की जाच के लिए किया जा रहा है।

SIR क्या है?

SIR का पूरा नाम है Special Intensive Revision है। यह एक विशेष अभियान है जिसे भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू करता है।

इसके माध्यम से;

  • डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं
  • मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाते हैं
  • नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं
  • गलतियों, पता बदलाव, उम्र में त्रुटि आदि को सुधारा जाता है
  • शहरीकरण और प्रवासन के कारण लोग बार-बार जगह बदलते हैं और कई बार मतदाता सूचियों में उनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज हो जाता है।
  • राजनीतिक दलों की शिकायतें, जैसे फर्जी नाम, मृत लोगों के नाम, या बाहरी लोगों के नाम शामिल होने की बात सामने आती है।
  • चुनाव से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है।

2024 में SIR क्यों शुरू हुआ?

2024 में, यह SIR 20 वर्षों के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, और इसकी शुरुआत बिहार से की गई है, क्योंकि वहां आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है।

  • बिहार में अंतिम विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
  • 1 जुलाई 2025 को इस प्रक्रिया के लिए “योग्यता तिथि (qualifying date)” के रूप में चुना गया है।

मतदाता कौन होता है

  • भारत में मतदाता वही व्यक्ति बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो (1 जनवरी की गणना अनुसार), और जो उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जहाँ वह मतदान करना चाहता है।
  • इसके अलावा, व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
  • अगर किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा मानसिक रूप से अयोग्य या गंभीर अपराध का दोषी ठहराया गया है, तो वह मतदान के लिए अयोग्य हो सकता है।
  • प्रत्येक नागरिक केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकता है, और एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज कराना कानूनन अपराध है।

संवैधानिक संदर्भ और निर्वाचन आयोग का अधिकारक्षेत्र

  • अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को संपूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और दिशा देने की शक्ति प्रदान करता है, जो चुनावों के आयोजन और मतदाता सूची तैयार करने तक फैली है।
    यह प्रावधान चुनाव आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करता है।
  • अनुच्छेद 326 के अंतर्गत हर भारतीय नागरिक जिसे 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, उसे लोकतांत्रिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है।
    यह मताधिकार न केवल मतदान का बल्कि राजनीतिक भागीदारी का मूलाधिकार भी है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के कानूनी प्रावधान

  • धारा 16 के अनुसार गैरनागरिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।
    यह खंड राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता पहचान की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है।
  • धारा 19 कहती है कि नामांकन के लिए व्यक्ति का ‘सामान्य निवासी’ (ordinarily resident) होना आवश्यक है और वह निर्धारित तारीख तक 18 वर्ष का हो।
  • धारा 20 ‘सामान्य निवासी’ की परिभाषा को स्पष्ट करती है; केवल संपत्ति होने से कोई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं बनता।
    इसका मतलब है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थायी निवास का प्रमाण चुनौती बन सकता है।
  • धारा 21 चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण (SIR) किसी भी समय करने की अधिकारिता प्रदान करती है, बशर्ते इसके कारण लिखित में दर्ज किए गए हों।

SIR के प्रक्रिया में बदलाव

  • जिन लोगों का नाम 2003 से पहले मतदाता सूची में है, उन्हें केवल 2003 की सूची से एक अंश (extract) देना है।
  • परंतु 2003 के बाद मतदाता बने लोगों को स्वयं और अपने माता-पिता की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  • यह प्रक्रिया उन वर्गों के लिए भारी कागज़ी बोझ साबित हो रही है जिनके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, विशेषकर गरीब, ग्रामीण, महिलाएं और आदिवासी समूह के लिए।
  • यहाँ “भारत में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का इतिहास और उद्देश्य” का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत है:

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का इतिहास

  • स्वतंत्रता के बाद से, भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने कई बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया है। विशेषकर 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003, और 2004 में।
  • 1951–52 के पहले लोकसभा चुनाव में उपयोग की गई मतदाता सूचियों में गंभीर खामियाँ थीं। यह खामियाँ जनता के अनुभव की कमी, प्रशासनिक त्रुटियाँ, और एक औपचारिक चुनाव कानून के अभाव के कारण उत्पन्न हुई थीं।
  • एक विशेष समस्या थी महिलाओं का बड़े पैमाने पर नामांकन से वंचित रहना, क्योंकि कई महिलाओं ने अपने नाम अधिकारियों को नहीं बताए थे।
  • निर्वाचन आयोग ने सटीकता बढ़ाने के लिए चरणबद्ध पुनरीक्षण प्रणाली अपनाई। जिसमें हर साल राज्यों के कुछ हिस्सों को कवर किया जाता था, विशेषकर प्रमुख चुनावों से पहले।

समय के साथ बदलती प्राथमिकताएँ

  • 1980 के दशक तक, आयोग का ध्यान अयोग्य प्रविष्टियों को रोकने पर केंद्रित हो गया, विशेष रूप से विदेशी नागरिकों के मामलों पर। सीमावर्ती राज्यों से ऐसी शिकायतें अधिक आती थीं।
  • इस कारण ECI ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए कि किसी भी नाम को उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया जा सकता, और साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आपत्ति उठाने वाले पर होगी।

EPIC की भूमिका

  • 1993 और 1995 के गहन पुनरीक्षणों ने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की शुरुआत में सहायक भूमिका निभाई, हालांकि यह इन पुनरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य नहीं था।
  • जैसे-जैसे मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुधरी और लागत बढ़ी, सारांश पुनरीक्षण को सामान्य प्रक्रिया बना दिया गया।
    हालाँकि, जब कभी जनसांख्यिकीय बदलाव, राजनीतिक शिकायतें, या प्रशासनिक आवश्यकताएँ गंभीर हो गईं, तब आयोग ने फिर से गहन पुनरीक्षण का सहारा लिया। जो उस समय की चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित होते थे।

SIR से उत्पन्न चुनौतियाँ

  1. प्रमाण का पूरा बोझ नागरिकों पर डाल दिया गया है, जिससे गरीबों के लिए प्रक्रिया कठिन हो गई है।
  2. आधार को मान्य दस्तावेज़ की सूची से बाहर रखना, जबकि बिहार में 87% लोगों के पास आधार है लेकिन केवल 14% के पास मैट्रिक प्रमाणपत्र और 2% के पास पासपोर्ट है।
  3. ‘सामान्य निवासी’ की व्याख्या अस्पष्ट है, प्रवासी मज़दूरों और छात्रों को वर्तमान पते पर नाम दर्ज कराने में परेशानी।
  4. डिजिटल खाई (Digital Divide) मौजूद है, इसमें ऑनलाइन प्रक्रियाओं तक गरीबों और ग्रामीणों की पहुँच सीमित है।

 क्या किया जाना चाहिए?

  • ECI को Aadhaar, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे आसान उपलब्ध दस्तावेज़ों को मान्यता देनी चाहिए।
  • BLO स्तर पर ऑन-स्पॉट सत्यापन को प्राथमिकता दी जाए।
  • प्रवासियों के लिए स्थायी/अस्थायी विकल्प निर्धारित किए जाएं।
  • डिजिटल पहुंच में कमी को देखते हुए ऑफलाइन केंद्रों को मजबूत किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और टिप्पणियाँ

  •  सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ECI द्वारा स्वीकृत 11 दस्तावेजों की सूची ‘पूर्ण नहीं’ है।
  • कोर्ट ने सुझाव दिया कि आधार कार्ड, EPIC (वोटर ID) और राशन कार्ड को भी वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।
  • यह निर्णय स्पष्ट करता है कि चुनाव आयोग को ‘समावेशी और व्यवहारिक दृष्टिकोण’ अपनाने की आवश्यकता है न कि केवल दस्तावेज़ आधारित बाध्यता

नागरिकता निर्धारण में ECI की सीमाएँ

  • चुनाव आयोग के पास नागरिकता का निर्धारण करने का कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार नहीं है।
  • यह अधिकार गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन आता है।

Lal Babu Hussein v. Electoral Registration Officer (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम पहले से मतदाता सूची में हैं, उन्हें नागरिकता का पुनः प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

लोकतांत्रिक समावेशन बनाम प्रशासनिक कठोरता

  • चुनाव आयोग का उद्देश्य सूची की शुद्धता है, परंतु प्रक्रिया ऐसी बन रही है जो ‘डॉक्यूमेंटेड नागरिक’ और ‘अस्मिताविहीन नागरिक’ के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रही है।
  • लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार निष्कंटक होना चाहिए, परंतु SIR की जटिलताएँ इसे बाधित कर रही हैं।

प्रक्रियात्मक एवं सामाजिक चुनौतियाँ

  • दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से नागरिकों पर डाल दी गई है, जिससे यह प्रक्रिया जनसुलभ नहीं रह जाती।

बिहार सरकार के आकड़ो के अनुसार,

    • 87% के पास आधार कार्ड है,
    • परंतु केवल 14% के पास मैट्रिक प्रमाणपत्र,
    • और मात्र 2% के पास पासपोर्ट है।

इसका अर्थ है कि प्रमाण की आवश्यकताओं ने बहुसंख्यक नागरिकों को बहिष्कृत करने का जोखिम खड़ा कर दिया है।

आगे की राह

  1. Aadhaar और EPIC को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए।
  2. ऑन-स्पॉट सत्यापन के लिए BLO को सशक्त किया जाए।
  3. प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं।
  4. राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय से नागरिकता-संबंधी भ्रम को दूर किया जाए।
  5. सार्वजनिक अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने और सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

 

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