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संविधान के भाग एवं अनुच्छेद

भारतीय संविधान (भाग और अनुच्छेद)

भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

भाग 1: संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

•⁠ ⁠भारत के संघ और उसके क्षेत्रों की परिभाषा
•⁠ ⁠संघ और राज्यों के बीच संबंध

भाग 2: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

•⁠ ⁠नागरिकता की परिभाषा और अधिग्रहण
•⁠ ⁠नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य

भाग 3: मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

•⁠ ⁠समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
•⁠ ⁠स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
•⁠ ⁠शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
•⁠ ⁠धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
•⁠ ⁠शिक्षा और संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

भाग 4: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51)

•⁠ ⁠सामाजिक और आर्थिक न्याय
•⁠ ⁠कमजोर वर्गों का कल्याण
•⁠ ⁠पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण

भाग 5: संघ सरकार (अनुच्छेद 52-151)

•⁠ ⁠राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 52-67)
•⁠ ⁠संसद की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 79-122)
•⁠ ⁠न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 124-147)

भाग 6: राज्य सरकारें (अनुच्छेद 152-237)

•⁠ ⁠राज्य सरकारों की संरचना और शक्तियाँ

भाग 7: निरस्त (मूल रूप से भाग बी राज्यों से संबंधित)

भाग 8: केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239-241)

•⁠ ⁠केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

भाग 9: पंचायतें (अनुच्छेद 243-243ओ)

•⁠ ⁠स्थानीय स्वशासन की संरचना और शक्तियाँ

भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244ए)

•⁠ ⁠अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245-263)

•⁠ ⁠संघ और राज्यों के बीच संबंध

भाग 12: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264-300ए)

•⁠ ⁠वित्तीय मामले, संपत्ति, अनुबंध और वाद

भाग 13: व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध (अनुच्छेद 301-307)

•⁠ ⁠व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध

भाग 14: सेवाएँ (अनुच्छेद 308-323)

•⁠ ⁠संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

भाग 15: चुनाव (अनुच्छेद 324-329ए)

•⁠ ⁠चुनाव प्रक्रिया

भाग 16: विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330-342)

•⁠ ⁠विशेष प्रावधान कुछ राज्यों और समुदायों के लिए

भाग 17: भाषा और लिपि (अनुच्छेद 343-351)

•⁠ ⁠राजभाषा

भाग 18: आपात उपबंध (अनुच्छेद 352 से 360)

भाग 19: प्रकीर्ण उपबंध अनुच्छेद 361 से 367

भाग 20: संविधान संशोधन अनुच्छेद 368

भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369- 392)

भाग 22 संछिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद (393-395)

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