भारतीय संविधान (भाग और अनुच्छेद)
भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
भाग 1: संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
• भारत के संघ और उसके क्षेत्रों की परिभाषा
• संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग 2: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
• नागरिकता की परिभाषा और अधिग्रहण
• नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य
भाग 3: मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)
• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
• धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
• शिक्षा और संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
भाग 4: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51)
• सामाजिक और आर्थिक न्याय
• कमजोर वर्गों का कल्याण
• पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण
भाग 5: संघ सरकार (अनुच्छेद 52-151)
• राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 52-67) • संसद की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 79-122) • न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्य (अनुच्छेद 124-147)
भाग 6: राज्य सरकारें (अनुच्छेद 152-237)
• राज्य सरकारों की संरचना और शक्तियाँ
भाग 7: निरस्त (मूल रूप से भाग बी राज्यों से संबंधित)
भाग 8: केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239-241)
• केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
भाग 9: पंचायतें (अनुच्छेद 243-243ओ)
• स्थानीय स्वशासन की संरचना और शक्तियाँ
भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244ए)
• अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245-263)
• संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग 12: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264-300ए)
• वित्तीय मामले, संपत्ति, अनुबंध और वाद
भाग 13: व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध (अनुच्छेद 301-307)
• व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध
भाग 14: सेवाएँ (अनुच्छेद 308-323)
• संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
भाग 15: चुनाव (अनुच्छेद 324-329ए)
• चुनाव प्रक्रिया
भाग 16: विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 330-342)
• विशेष प्रावधान कुछ राज्यों और समुदायों के लिए
भाग 17: भाषा और लिपि (अनुच्छेद 343-351)
• राजभाषा
भाग 18: आपात उपबंध (अनुच्छेद 352 से 360)
भाग 19: प्रकीर्ण उपबंध अनुच्छेद 361 से 367
भाग 20: संविधान संशोधन अनुच्छेद 368
भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369- 392)
भाग 22 संछिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद (393-395)
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