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न्यायालय की अवमानना: अमेरिका v/s भारत

what is contempt of court in America

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विदेशी सहायता रोकने के संबंध में न्यायालय के आदेश की अनदेखी ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को उजागर किया है। यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और संभावित अवमानना कार्यवाही (Contempt Proceedings) से जुड़ा हुआ है। इससे यह समझने की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में न्यायालय अपनी शक्तियों को किस प्रकार लागू करती हैं और अवमानना के मामलों को कैसे संभालते हैं।

न्यायालय की अवमानना क्या है?

न्यायालय की अवमानना एक कानूनी तंत्र है, जिसका उपयोग न्यायपालिका को अपमानजनक या अनुचित आलोचना से बचाने और उसके अधिकार को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

अमेरिका में न्यायालय की अवमानना का अर्थ:

  • जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेशों का पालन नहीं करता, तो इसे सिविल अवमानना कहा जाता है। जैसे ही व्यक्ति आदेश मान लेता है, अवमानना हटा दी जाती है।
  • जब कोई व्यक्ति न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है या अदालत के आदेशों की अवहेलना करता है, तो इसे आपराधिक अवमानना कहा जाता है। यह कठोर दंडनीय अपराध है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति दोषी को माफ कर सकते हैं।

भारत में न्यायालय की अवमानना का अर्थ:

  • जब कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करने से इनकार करता है, तो इसे सिविल अवमानना कहा जाता है।
  • जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है, या अदालत को बदनाम करता है, तो इसे आपराधिक अवमानना कहा जाता है।
  • कोर्ट खुद (Suo Moto) कार्रवाई कर सकती है। या कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल (AG) की पूर्व अनुमति से याचिका दायर कर सकता है।

अमेरिकी और भारतीय न्यायालय में अंतर

भारत और अमेरिका दोनों में तीनस्तरीय न्यायालय प्रणाली है, लेकिन उनकी संरचना और शक्तियों में अंतर है।

 

भारत में न्यायालय                                                        अमेरिका में न्यायालय

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) में अंतर

भारत

  • भारतीय न्यायपालिका संविधान, आईपीसी (Indian Penal Code), सीआरपीसी (Criminal Procedure Code), और राज्य कानूनों के तहत काम करती है।
  • सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 131) – जब केंद्र और राज्यों में कोई विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल करता है।
  • राष्ट्रपति को सलाह (अनुच्छेद 143) – भारत का राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है।
  • जनहित याचिका (PIL) – कोई भी नागरिक बिना सीधे प्रभावित हुए, सार्वजनिक हित में मुकदमा दायर कर सकता है।
  • अनुच्छेद 129: भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति देता है।
  • अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना और अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति देता है।
  • Contempt of Courts Act, 1971 – यह कानून न्यायालयों को अपने आदेशों को लागू कराने और अवमानना मामलों पर कार्यवाही करने का अधिकार देता है।
  • अदालतें अवमानना की कार्यवाही के माध्यम से अपने आदेशों को लागू कराती हैं।
अमेरिका
अमेरिकी न्यायपालिका संघीय संविधान और संघीय कानूनों (Federal Laws) के तहत काम करती है।

  • फेडरल कोर्ट – केवल उन्हीं मामलों को देखता है जो संविधान और संघीय कानूनों से जुड़े होते हैं।
  • अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह नहीं देता।
  • अमेरिका में जनहित याचिका (PIL) का दायरा सीमित है। व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि उसे सीधे नुकसान हुआ है।
  • Judiciary Act, 1789 – यह अधिनियम सभी अदालतों को अवमानना के मामलों में दंडित करने की शक्ति देता है।
  • अदालतें अवमानना को लागू करने के लिए प्रतिबंध और अन्य कानूनी तंत्रों का उपयोग कर सकती हैं।
  • संघीय न्यायालय (Federal Courts) अवमानना मामलों को लागू करने और वकीलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।
  • न्यायालयों की आलोचना पर अधिक स्वतंत्रता है, क्योंकि यह फ्री स्पीच (First Amendment) से संरक्षित है।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट बनाम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है (जजों की सिफारिश पर)। अमेरिका में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को नामांकित करता है, लेकिन सीनेट (संसद) से मंजूरी जरूरी होती है।
  • 65 वर्ष की उम्र तक जज बने रहते हैं। आजीवन (जब तक वे स्वयं पद न छोड़ें या महाभियोग न हो)।
  • सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं को सुनता है, जिससे आम जनता को न्याय मिल सकता है। केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई होती है, जिनमें याचिकाकर्ता सीधे प्रभावित हो।
  • सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने और कानून को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना और यह देखना है कि कानून संघीय संविधान के अनुसार है या नहीं।

भारत बनाम अमेरिका: न्यायालय की अवमानना

विषय भारत अमेरिका
परिभाषा भारत में अवमानना का अर्थ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना, या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करना होता है। अमेरिका में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) मुख्यतः अदालत के आदेशों की अवहेलना (Civil Contempt) और न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने (Criminal Contempt) से संबंधित होती है।
संविधानिक प्रावधान अनुच्छेद 129 और 215 – सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत इसका कानूनी ढांचा निर्धारित किया गया है। अमेरिकी संविधान में “न्यायालय की अवमानना” का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायालय के पास अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अंतर्निहित (Inherent) शक्तियां हैं।
न्यायालय की शक्ति भारतीय न्यायपालिका के पास अवमानना के मामलों में सख्त दंड देने का अधिकार है, जिसमें जेल की सजा और आर्थिक दंड शामिल हो सकता है। अमेरिकी न्यायपालिका की अवमानना प्रक्रिया अपेक्षाकृत नरम है और न्यायपालिका आमतौर पर दंडात्मक उपायों की बजाय निषेधाज्ञा (Injunction) और आर्थिक दंड (Fines) पर अधिक ध्यान देती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम न्यायालय की शक्ति भारतीय न्यायपालिका न्यायालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर भी अंकुश लगा सकती है। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (First Amendment) का बड़ा प्रभाव है। कोर्ट की आलोचना को आमतौर पर अवमानना नहीं माना जाता।
सरकारी अधिकारियों की अवमानना कार्यपालिका सहित सभी अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना का नियम लागू होता है। राष्ट्रपति सहित कार्यपालिका की अवमानना की प्रक्रिया जटिल होती है और इसे संविधान के तहत कार्यपालिका की स्वतंत्रता से संतुलित किया जाता है।

 

टकराव, दंड और  संप्रभुता: न्यायालय की अवमानना

  • अमेरिकी न्यायाधीश सीधे टकराव से बचने के लिए वार्ता (Negotiation) को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारियों पर कड़े दंड लगाने में सीमाएँ होती हैं।
  • संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity) के कारण सरकारी अधिकारियों पर सीधे मुकदमे नहीं किए जा सकते, जब तक सरकार इसकी अनुमति न दे।
  • योग्य प्रतिरक्षा (Qualified Immunity) के तहत अधिकारी व्यक्तिगत दायित्व से तब तक बचे रहते हैं, जब तक वे जानबूझकर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
  • अमेरिकी संविधान न्यायिक आदेशों का पालन अनिवार्य बनाता है, लेकिन कुछ मामलों में सरकार आदेश की कानूनी मान्यता के बावजूद अनुपालन से इनकार कर सकती है। उदाहरण; जॉन मेरिमैन मामला (John Merryman Case, 1861।
  • अमेरिकी न्यायालय अक्सर सीधे टकराव से बचने के लिए आदेशों में संशोधन करते हैं, जिससे सरकार अनुपालन करने को तैयार हो जाए।
  • अमेरिकी अदालतें कानूनों की व्याख्या (Interpretation) कर सकती हैं, लेकिन कार्यकारी (Executive) कार्यों को अमान्य घोषित करने में सीमित शक्ति रखती हैं।
  • कार्यकारी आदेशों को रद्द करने के लिए कोर्ट को मजबूत संवैधानिक आधार की आवश्यकता होती है।
  • भारतीय न्यायालयों के पास अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंड लगाने की शक्ति है।
  • भारत में वित्तीय जुर्माना (Fine) और कैद (Imprisonment) का प्रावधान है।
  • भारत में सरकारी अधिकारियों को सीधे सम्मन (Summon) जारी किया जा सकता है।
  • भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायिक समीक्षा संविधान विरोधी (Unconstitutional) कानूनों और कार्यकारी आदेशों को खारिज किया जा सकता है। उदाहरण; केशवानंद भारती मामला (Keshavananda Bharati Case, 1973) – इस फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को अपरिवर्तनीय बताया और न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया।

निष्कर्ष                                    

भारत और अमेरिका की न्यायिक प्रणालियाँ अपनी ऐतिहासिक और संवैधानिक परंपराओं के आधार पर विकसित हुई हैं, जिससे दोनों देशों में न्यायालय की अवमानना और अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं। भारत में अदालत की गरिमा और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे अवमानना कानून सख्त हैं और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर, अमेरिका में प्रथम संशोधन (First Amendment) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे न्यायपालिका पर खुली आलोचना संभव होती है। राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति भी दोनों देशों में न्यायिक प्रणाली को अलग बनाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास आपराधिक मामलों में दंड माफ करने की विशेष शक्ति होती है, जबकि भारत में यह शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, और न्यायपालिका के आदेश अंतिम माने जाते हैं।

संविधान द्वारा दी गई न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में, अमेरिकी न्यायपालिका संघीय एजेंसियों और कार्यपालिका के सहयोग पर अधिक निर्भर करती है, जबकि भारतीय न्यायपालिका स्वयं आदेशों को लागू कराने में अधिक स्वतंत्र और प्रभावी भूमिका निभाती है। इन मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों की न्यायपालिका इस मूल सिद्धांत को बनाए रखती है कि न्यायिक आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि कानून का शासन सुनिश्चित हो सके और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे।

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